सुकन्या समृद्धि खाता योजना (Sukanya Samriddhi Account Scheme) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत चलाई हैं देश में लड़कियों का अनुपात लड़को की अपेक्षा कम हैं जिसके कई कारण हैं जिन में से एक हैं।
बेटी की पढ़ाई का खर्च
Daughter’s education expenditure
परिवार की सोच होती हैं बेटी पराई हैं उसको पढ़ाने से कोई लाभ नहीं, साथ ही जब रोटी ही बनाना हैं तो पढ़ाने का क्या लाभ इस तरह की सोच के कारण परिवार बेटियों की शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते हैं एवं उन्हें बोझ समझते है।
बेटी की शादी का खर्च
Daughter’s wedding expenses
देश में बेटी की शादी की चिंता जन्म से ही सताने लगती हैं इसलिए माता पिता को बेटी खटकती हैं। उपरोक्त दो कारणों को कुछ हद तक कम करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही हैं जिसके तहत सुकन्या समृद्धि खाता योजना में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई अच्छे बिन्दुओं को जोड़ा गया हैं।
क्या है सुकन्या समृद्धि खाता योजना
What is Sukanya Samriddhi Account Scheme
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाता की घोषणा 2 दिसम्बर 2014 को की गई जिसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किया।
सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account Scheme) कन्या के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु में खोला जा सकता हैं| जब तक कन्या के माता पिता या अन्य क़ानूनी अभिभावक खाते की देख रेख कर सकते हैं। 10 वर्ष की आयु की बाद कन्या स्वयम अपने खाते के लिए उत्तरदायी बनेंगी।
साथ ही सुकन्या समृद्धि खाते के तहत कन्या के नाम से केवल एक ही अकाउंट खोले जाने की अनुमति हैं। कन्या के माता पिता या अन्य क़ानूनी अभिभावक (depositor) योजना के तहत अधिकतम दो अकाउंट खोल सकते हैं।
अगर माता के प्रथम प्रसव के दौरान एक कन्या हैं और द्वितीय प्रसव से दो अर्थात जुड़वाँ कन्या का जन्म होता हैं तब वे योजना के तहत तीसरा अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्थिति में कन्या के अभिभावक को मेडिकल प्रमाणपत्र देना होगा।
सुकन्या समृद्धि खाता के लिए जरूरी दस्तावेज
Documents required for Sukanya Samriddhi Account
बेटी का जन्म प्रमाणपत्र
डिपोजिटर पहचान पत्र
डिपोजिटर एड्रेस प्रूफ
सुकन्या समृद्धि खाता योजना के नियम
एक साल में सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम 1000/ रुपये से अधिकतम 1, 50,000/ रूपये तक जमा किये जा सकते हैं।
अगर साल के अंत तक कुल राशि 1000/ रुपये ही प्राप्त की गई तब उस खाते को निष्क्रिय माना जायेगा| जिस पर दंड स्वरूप 50/ रूपये प्रति निष्क्रिय साल लगाया जायेगा।
सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत खोले गए अकाउंट में पैसा नगद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट किसी भी तरीके से जमा कराया जा सकता हैं। चेक और डिमांड ड्राफ्ट पोस्टमास्टर या ब्रांच के नाम से बनाये जा सकते हैं।